रांची, दिसम्बर 19 -- ऑनलाइन मार्केट से मिनटों में घर तक सामान पहुंचाने वाले गिग श्रमिकों की हकमारी अब नहीं की जा सकेगी। राज्य के गिग श्रमिकों को हर कार्य के लिए तय की गयी दूरी व खर्च किए गए समय के आधार पर उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। यही नहीं, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा के साथ ही दुर्घटना, आपातकालीन चिकित्सा व अन्य स्वास्थ्य लाभ व मातृत्व लाभ के मामले में तत्काल सहायता दी जाएगी। इससे जुड़े झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया था। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। इस विधेयक के लागू होने से गिग श्रमिकों की पहुंच विशिष्ट सामाजिक सुर...
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