नितेश ओझा | रांची, जून 2 -- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी परिवारों,धार्मिक स्थलों सहित संस्थानों के लिए नए जल कनेक्शन और प्रतिमाह जल की दर निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं संपोषण) नीति-2025 बनाई है,जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी तरह के परिवारों को नए जल कनेक्शन मुफ्त कर दिया गया है। पहले कनेक्शन शुल्क 300 रुपए लगता था। मासिक जल शुल्क की बात करें तो सरकारी विद्यालयों, स्वस्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र, पंचायत भवन सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह दर तय की गई है। सामान्य परिवारों के लिए यह दर 70 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह तय की गई है। पहले यह दर 60 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह थी। बता दें कि राज्य के ग्रामीण लोगों को नियमित रूप...