नई दिल्ली, जनवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह राज्य में जजों के सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने के बारे में प्रशासनिक स्तर पर विचार करें। शीर्ष अदालत ने झारखंड के जिला जज की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट रंजीत कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। झारखंड सर्विस नियमों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की सेवनिवृति उम्र 60 साल है। याचिकाकर्ता कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने तेलंगाना में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का हवाला दिया। अधिवक्ता ने इस पर जोर दिया क...