वाराणसी, फरवरी 9 -- वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने दोषी युवक को सात वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में वर्ष 2015 में चौबेपुर थाने में केस दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ़्तार किया था।

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