फरीदाबाद, जनवरी 30 -- फरीदाबाद,संवाददाता। एटीएम बूथ के अंदर धोखाधड़ी से एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड बदलने और उसका मोबाइल छीनने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने दो दोषियों को पांच साल जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों के नाम टेकचंद और लाजपत हैं, दोनों पलवल के गांव सदरपुर के निवासी है। यह मुकदमा संजय कालोनी सेक्टर-23 निवासी कृष्णा प्रसाद की शिकायत पर 31 जनवरी 2023 को मुजेसर थाने में दर्ज हुआ था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि शाम करीब छह बजे आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम से रुपये निकालने के लिए गया था। जैसे ही वे एटीएम बूथ के अंदर प्रवेश किया तो एक युवक उनके पीछे-पीछे आ गया। उसने रुपये निकालने में मदद के बहाने कृष्णा प्रसाद का डेबिट कार्ड बदल लिया और जाने लगा। कृष्णा को संदेह हो गया, उन्होंने गौर से द...