गुड़गांव, सितम्बर 12 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। सोहना-पलवल रोड पर एक फार्म हाउस के बाहर हुए ज्ञानेंद्र नामक युवक की हत्या में संलिप्त आरोपी पंकज की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। गुरुवार को इस मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत के समक्ष सुनवाई थी। 12 अप्रैल, 2023 को सोहना-पलवल रोड पर ज्ञानेंद्र अपने चचेरे भाई ललित के साथ सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे फार्म हाउस के बाहर तीन कार आकर रूकी। आरोपियों ने ललित को पकड़कर एक तरफ बैठा दिया। कार में आए कुछ युवकों ने ज्ञानेंद्र पर हथौड़ों से हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में ज्ञानेंद्र को अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में आरोपी पंकज की जमानत की य...
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