वाराणसी, फरवरी 18 -- वाराणसी, हिटी। सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) युगल शंभू की अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी के 1991 के मूल वाद में पूर्व के वादी स्व. हरिहर पांडेय की तीन बेटियों की ओर से पक्षकार बनाने संबंधित अर्जी पर सुनवाई की। वादी की ओऱ से पक्ष रखने के लिए अन्य तिथि की गुहार लगाई गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है। पिछले दिनों एफटीसी कोर्ट ने इन्हीं के द्वारा पिता के वारिसान के तौर पर वादी के रूप में प्रतिस्थापना की अर्जी खारिज कर दी थी। हरिहर पांडेय की मृत्यु के बाद मुकदमे को संचालित करने के लिए गत वर्ष उनकी बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्र, रेनू पांडेय ने वारिसान के रूप में वादी के तौर पर प्रतिस्थापित करने की गुहार लगाई गई थी। साथ ही पक्षकार बनने का भी प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने पहले ...
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