नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ चल रहा लगभग 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। अभिनेत्री के खिलाफ धन शोधन का यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह की पीठ ने अभिनेत्री की दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ धनशोधन मामला बरकरार रखा था। पीठ ने अभिनेत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी का तर्क है कि उन्हें (फर्नांडीज) सुकेश चंद्रशेखर से उपहार स्वीकार करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि आरोप यह है कि आपको कथित अपराध के 200 करोड़ रुपये का एक हिस्सा उपहार के रूप में दिया ग...