विधि संवाददाता, अक्टूबर 17 -- मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजीव हंस को पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। शर्त यह है कि केस की सुनवाई के दौरान वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही आईएएस संजीव हंस के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। संजीव हंस के वकील डॉ. फारुख खान के मुताबिक, कोर्ट ने पाया कि दर्ज मामले में कई कमियां हैं। ऐसे में हंस को हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस रूपसपुर थाना कांड संख्या-18/2023 पर ईडी की ईसीआईआर आधारित थी, उसे खुद अदालत ने अगस्त 2024 को रद्द कर दिया था। इसके बाद...
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