गाज़ियाबाद, अक्टूबर 30 -- गाजियाबाद। डासना जेल से फरारी की कथित साजिश में आरोपी बनाए गए बिजनौर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी के निदेशक विजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट(एमपी-एमएलए)ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश निशांत मान ने फैसले में कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और ऐसे में अभियुक्त की रिहाई उचित नहीं होगी। अभियुक्त विजेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने अर्जी में कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और किसी भी स्तर पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जेल से भागने जैसी किसी साजिश में उनका कोई रोल नहीं रहा। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि सरकारी पक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि विजेंद्र सिंह के खिलाफ पहले से कई वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं । अभियोजन का कहन...
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