पटना, जनवरी 7 -- पटना हाईकोर्ट ने राज्य में मॉडल जेल मैन्युअल 2016 लागू करने की प्रक्रिया 9 माह में पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अभिनव शांडिल्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। विदित हो कि जेल मैन्युअल को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जेल मैन्युअल बनाया गया है। ताकि देशभर के जेलों के मामले को नियंत्रित करने वाले कानूनों तथा नियमों में कुछ स्तर तक एकरूपता लाई जा सके। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की कई बार बैठकें बुलाई जा चुकी हैं और वर्तमान समय में सक्रिय तौर पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने 9...
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