मथुरा, नवम्बर 18 -- मथुरा। मारपीट करने वाले को एसीजेएम प्रथम की अदालत ने जेल में बिताई अवधि और 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1999 में हुई मारपीट के मामले में सुरेश कुमार उर्फ सुदेश कुमार पुत्र श्यामबाबू निवासी सदर बजारा, हाल निवासी कम्प्यूटर ऑपरेशन कुबेर ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। आपरेशन कन्विक्शन के तहत सुरेश कुमार ने अदालत के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे पूर्व में जेल में बिताई अवधि और 1500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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