महाराजगंज, अप्रैल 20 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। बरगदवा थाना क्षेत्र के पड़ियाताल के पास से अवैध गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार भोला नाथ पाण्डेय को अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रमाकांत प्रसाद ने दोषी ठहराया है। आरोपित द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना बरगदवां की पुलिस को 16 मार्च 2017 की रात्रि गस्त के दौरान पड़ियाताल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम भोला नाथ पाण्डेय निवासी ग्राम पिपरा थाना बरगदवां बताया। पुलिस पूछताछ में भोलानाथ पाण्डेय ने बताया कि उसके पास नेपाल से लाया हुआ गांजा है, जिसे वह छोटे-छोटे पुड़िया बना कर बेंचता है। पुलिस जांच...