प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिहं की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दरसअल बीते माह उप निबंधक कार्यालय में फायरिंग के मामले में ब्लॉक प्रमुख जेल में बंद है। मुंबई, हरियाणा की पुलिस ने कुछ दिन पहले रिमांड पर लेकर प्रमुख की निशानदेही पर 38 ग्राम के करीब एमडी नशीला पाउडर भी बरामद किया था। इसी प्रकरण में आरोपित प्रमुख ने शुक्रवार को एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित की जमानत आवेदन अर्जी निरस्त कर दी है।
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