सुल्तानपुर, फरवरी 14 -- सुलतानपुर। किशोरी से सामूहिक दुराचार और धमकी देने के आरोपी भारत को कोर्ट ने जमानत दी है। आरोपी के वकील संतोष पाण्डेय ने कहा कि पुरानी रंजिश में गौरीगंज थाने में कथित घटना के तीन माह बाद गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कराया गया। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने जमानत दी है। मामले में जीवनलाल दूसरा आरोपी है।

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