हल्द्वानी, सितम्बर 8 -- सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए जेल मुख्यालय का आदेश अधीक्षक और जेलर के अलावा कोई कार्मिक नहीं ले जा सकेगा फोन मिनिस्ट्रियल कार्मिक मुख्यालय से अनुमति के बाद ले जा सकेंगे मोबाइल कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल प्रशासन का बड़ा कदम हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। जेल में तैनात कर्मचारी अब अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। बकायदा जेल अधीक्षक की ओर से अनुमति के अनुमोदन को पत्र भेजा गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मुख्यालय के आदेशों पर जेल में मोबाइल फोन ले जाने को सशर्त लागू की गई है। जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि हाल ही में मुख्यालय की ओर से आदेश प्राप्त हुआ है। आदेश के मुताबिक जेल के दफ्तर में तैनात मिनिस्ट्रियल कर्मी जो कि पहले आसानी से मोबाइल फोन ...