रांची, अप्रैल 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। उग्रवाद प्रभावित जिलों के थानों में जेनरेटर आपूर्ति के बाद टेंडर रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को जीएस इंटरप्राइजेज की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई। अदालत ने इस मामले में सरकार और प्रतिवादी बनाए गए पुलिस अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। इस संबंध में जीएस इंटरप्राइजेज 25 मार्च 2024 को याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए जेनरेटर खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। टेंडर के निपटारे के बाद प्रार्थी को सफल घोषित करते हुए वर्क ऑर्डर जारी किया गया। इसके आलोक में प्रार्थी ने 10 केवी के 64 जेनरेटर की आप...
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