नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने जेईई (मेन्स) 2025 परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दो उम्मीदवारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों उम्मीदवार अपने दावे की प्रामाणिकता सिद्ध करने में विफल रहे। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उम्मीदवारों के आरोपों और उनके दावों की जांच में पर्याप्त प्रयास किए गए। तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पीठ ने पाया कि उम्मीदवारों ने अपनी सच्चाई साबित नहीं की। पीठ ने कहा कि यह जुर्माना ऐसे दावेदारों के लिए चेतावनी है, जो बिना ठोस आधार के अदालतों का रुख करते हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों उम्मीदवार दो सप्ताह के भीतर यह राशि चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड 2025 में जमा करें। इस याचिका में उम्मीदवारों ने य...
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