गुड़गांव, दिसम्बर 16 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कंपनी को आदेश दिया है कि वह जूते में खराबी आने के कारण खरीदार को 11 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करे। यह आदेश आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने सुनाया है। मानेसर के खरखरी गांव निवासी अमरेश ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने सात मार्च को सेक्टर-7 स्थित एक कंपनी के स्टोर से Rs.2,079 में जूते खरीदे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने इन जूतों को केवल तीन-चार बार ही पहना था कि जूते के सिलाई वाले हिस्से से गोंद बाहर निकलने लगी। अमरेश ने आरोप लगाया कि खराब बनावट के कारण जूते पहनने से उनके पैरों में दर्द रहने लगा और छाले तक हो गए। बार-बार शिकायत के बावजूद कंपनी की ओर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। हैरानी की बात यह रही कि...