देवरिया, नवम्बर 6 -- देवरिया, हिंस। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुभाष चंद्र मौर्य की अदालत ने फैसला सुना दिया। आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे 14 माह का कारावास व 1500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक सुजीत पासवान व धनंजय सिंह बघेल ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को सुबह साढ़े दस बजे रुद्रपुर थाने के उप निरीक्षक अश्वनी सिंह ने रामलक्षन चौराहे पर गोलू निषाद निवासी जंगल पिपरा थाना रुद्रपुर को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने उसे 14 माह की सजा व 1500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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