भदोही, सितम्बर 14 -- भदोही, संवाददाता। मारपीट, गाली-गलौज के दोषी ने कोर्ट में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया। जिस पर न्यायालय ने 11 दिवस कारावास से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि भदोही शहर के कटरा बाजार में मारपीट एवं गाली-गलौज का आरोप आरोपित पर लगा था। प्रकरण में कोतवाली में पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। साथ ही पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एसपीओ रमेश चंद्रा की पैरवी पर न्यायाधीश आनंद मिश्र, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही ज्ञानपुर ने फैसला सुनाया। मारपीट, गाली-गलौज करने के दोषी अभियुक्त ताकड़नाथ निवासी कटरा बाजार ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया। जिस पर धारा 323/504 में 11 दिवस साधारण कारावास से दंडित किया गया।

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