आगरा, जून 6 -- मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित शिवा उर्फ हर्ष द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर राहत मिल गई है। अदालत ने उसे दो हजार रुपये के जुर्माने एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। थाना ताजगंज में शिवा उर्फ हर्ष एवं अन्य के विरुद्ध पीड़िता ने 15 अक्तूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें एक इंटर कॉलेज के पास मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी शिवा ने अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया।
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