औरैया, फरवरी 11 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) सैफ अहमद की अदालत ने थाना बेला क्षेत्र के करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने लूट के मामले में दोषी अभिषेक उर्फ अवधेश निवासी उम्मेदपुर बिधूना को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 6200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध चल रहा था, ऐसे में सजा अवधि पूर्ण हो जाने के कारण उसकी रिहाई की स्थिति बन गई है। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी उमेश राजपूत के अनुसार 22 जून 2020 की सुबह करीब 9:30 बजे ग्राम भदौरा के पहले पुलिया के पास वादी संजय कुमार अपनी मां उषा देवी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर लौट रहा था। तभी अभियुक्त ने मोटरसाइकिल आगे लगाकर रोक लिया और तमंचे की नोक पर महिला की सोने की चेन, चार अंगूठियां, मंगलसूत्र, झुमकी तथा वादी का पर्स लूट लिया। घ...
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