संभल, जनवरी 29 -- मोटर दुर्घटना वाद में न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि जमा न करने पर तहसील प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 151 के तहत चालान कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार खग्गूसराय निवासी मो. रफत पुत्र कल्लू के खिलाफ वर्ष 2018 में एक मोटर दुर्घटना वाद में शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय द्वारा 8.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लंबे समय तक राशि जमा न करने पर 12 दिसंबर 2025 को उसके खिलाफ आरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी की गई। आरसी जारी होने के बाद तहसील प्रशासन द्वारा कई बार आरोपी की तलाश की गई। इस दौरान नोटिस, वारंट और कुर्की नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद मो. रफत ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की और न ही प्रशासन के समक्ष उपस...