नई दिल्ली, फरवरी 24 -- हाईकोर्ट ने गायक जुबिन से संबंधित मामले में आदेश दिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता दिल्ली उच्च न्यायालय ने गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों को बचाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने नौटियाल से जुड़ी किसी भी प्रकार के कंटेंट का बिना उनकी अनुमति उपयोग करने पर रोक लगा दी है। नौटियाल ने याचिका दायर कर कहा था कि कुछ प्लेटफॉर्म एआई, डीपफेक का उपयोग कर उनकी आवाज, पहचान, गायन शैली का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी गायक की एआई से बनाई गई नकली आवाज, डीपफेक वीडियो, डिजिटल अवतार या उनकी गाने की शैली की नकल कर कंटेंट तैयार नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुबिन के नाम और तस्वीर वाले पोस्टर, स्टीकर या अन्य सामान...