गाज़ियाबाद, जनवरी 16 -- गाजियाबाद। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। सिविल जज (सीडी)/त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश सुमन सोलंकी ने मामले की सुनवाई करते हुए रितिक पुत्र सोनू चौहान को दोषी करार दिया। अदालत के समक्ष आरोपी ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया। पत्रावली के अनुसार आरोपी के पास से सट्टा पर्ची, डॉट पेन और 1,350 रुपये बरामद होने का आरोप था। मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था और अभियोजन की ओर से कोई साक्षी पेश नहीं किया गया। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया।
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