अलीगढ़, अक्टूबर 17 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में सात साल पहले जुआ खेलने के लिए 500 रुपये न देने पर अपने दादा की हत्या करने वाले नाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खास बात ये है कि प्रकरण में सभी गवाह मुकर गए थे। इसके बावजूद एडीजे पांच रवीश कुमार अत्री की अदालत ने एक बच्ची की गवाही के आधार पर युवक को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि मामले में गांव ईशनपुर निवासी सुशील कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना बन्नोदवी क्षेत्र के चूहरपुर में एक मार्च 2018 को शाम साढ़े आठ बजे हुई थी। उनका भतीजा सचिन जुआ खेलने का आदी था। जुए में रुपये हारने के बाद वह सुशील के पिता व अपने दादा गंगासहाय से 500 रुपये मांग रहा था। दादा ने रुपये देने से म...
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