नई दिल्ली, अप्रैल 7 -- नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने आईडीबीआई बैंक की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया जिसमें जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जिसने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की निजी ऋणदाता की याचिका को खारिज कर दिया था।
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