बेगुसराय, फरवरी 16 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को अनिवार्य रूप से आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ ऑथेंटिकेशन) कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत पेंशनधारियों की पहचान कर उन्हें डेटाबेस से हटाना तथा वास्तविक लाभुकों को निरंतर योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। कहा कि यदि किसी केंद्र द्वारा शुल्क की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अति वृद्ध, दिव्यांग अथवा शैय्याग्रस्त पेंशनधारियों के लिए सीएससी प्रतिनिधियों द्वारा घर जाकर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण संभव नहीं हो...