नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन क्षेत्र के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है। इसके तहत अब सभी पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों और संबंधित तकनीकी इकाइयों को जीपीएस स्पूफिंग (नकली सिग्नल) या सिग्नल में गड़बड़ी की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से करनी होगी। हाल ही में गलत और नकली सिग्नल मिलने की शिकायतों के बीच यह कदम उठाया गया है। नए नियम के अनुसार यदि किसी विमान या तकनीकी टीम को जीपीएस व्यवहार में असामान्यता (जैसे- गलत लोकेशन डेटा, नेविगेशन त्रुटि, जीएनएसएस सिग्नल लॉस या स्पूफिंग) का पता चलता है तो 10 मिनट के भीतर रियल टाइम रिपोर्टिंग करनी होगा। नए प्रावधानों के तहत गलत सिग्नल मिलने पर घटना की तारीख, समय, विमान का प्रकार, उसकी पंजीकरण संख्या, एयरलाइन और ऑपरेटर का नाम सहित विस्तृत ...
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