आगरा, अक्टूबर 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने जीजा के अपहरण, हत्या प्रयास और अन्य आरोप में आरोपी राजपाल उर्फ राजू निवासी ग्राम बिलारा, खंदौली की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह सेना में कार्यरत है। इसलिए जमानत की मांग की गई। यह मामला थाना खंदौली का है। वादी हरदेव सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि काफी समय से उसकी पत्नी का भाई राजपाल उर्फ राजू उसे परेशान कर रहा था और संपत्ति बेचकर पैसे देने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि 4 सितंबर को आरोपी गाड़ी लेकर आया और जान से मारने की नीयत से उसे गाड़ी में डालकर ले गया। लोगों ने गाड़ी का पीछा किया। जाम लगने से गाड़ी की गति धीमी हो गई। ग्रामीणों ने गाड़ी को ...