नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- अजित रानाडे, वरिष्ठ फेलो, पुणे इंटरनेशनल सेंटर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के सात साल बाद इसकी परिषद की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और कर श्रेणियों में बड़े बदलाव किए गए। इसे जीएसटी 2.0 का शुभारंभ कहा जा सकता है। आगामी 22 सितंबर से जीएसटी की चार श्रेणियां दो श्रेणी (स्लैब) में आ जाएंगी। अति-विलासितापूर्ण चीजों व सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर की नई श्रेणी लागू हो जाएगी। अब तक की चार कर-श्रेणियां 'सरल कर' की भावना के विरुद्ध थीं और नई दो श्रेणियां बहुत ही स्वागत योग्य सुधार हैं। नए रूप में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। बची दो श्रेणियों में से 18 प्रतिशत वाली श्रेणी पहले से ही कुल राजस्व का दो-तिहाई संग्रह कर रही थी और पांच प्रतिशत वाली श्रेणी से...