बिजनौर, फरवरी 22 -- करदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने ऑनलाइन हियरिंग (वर्चुअल सुनवाई) की व्यवस्था शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब कई मामलों में करदाता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपनी बात अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इससे उन्हें सुनवाई के लिए बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी और कारोबार करने में भी आसानी होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य करदाताओं की परेशानी कम करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। पहले छोटी-छोटी सुनवाई के लिए भी करदाताओं को लंबी दूरी तय कर कार्यालय पहुंचना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे। अब करदाता अपने घर या कार्यालय से ही मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए निर्धारित समय...