नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- जीएसटी दरों में बदलाव की नई घोषणा से भारत की कर व्यवस्था को अभूतपूर्व दिशा मिलेगी। जीएसटी परिषद ने 12 और 28 प्रतिशत की पुरानी श्रेणियों को समाप्त कर 5 और 18 प्रतिशत की सुगम दरों पर सहमति जताई है। यह ऐतिहासिक बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले से दैनिक उपयोग की वस्तुएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े उत्पाद व सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, इसके कारण सरकार को 93,000 करोड़ रुपये की राजस्व-हानि का भी अनुमान है, लेकिन इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं और व्यवसायों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की आर्थिक नीतियों और संघीय संरचना को भी एक सशक्त दिशा मिलेगी। साल 2017 में लागू जीएसटी का लक्ष्य जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल एवं एकीकृत करना था, लेकिन चार स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत) और विशेष दर...
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