नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जीएसटी से जुड़े एक मामले के आरोपी अमित मेहरा को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि मेहरा पहले ही आठ महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है। किसी विचाराधीन कैदी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। पीठ ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा दर्ज एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली मेहरा की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। मामला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कथित अपराधों से संबंधित है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आठ महीने से ज्यादा समय से विचाराधीन कैदी है, और अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। बेंच ने कह...
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