लखनऊ, जुलाई 20 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) नेटवर्क द्वारा पंजीयन निरस्त कराने वाली कंपनियों को नोटिस दिए जाने पर स्थिति साफ की है। कहा गया है कि ऐसी कंपनियों को वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते स्वत: चला गया है। इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। इस त्रुटि के संबंध में जीएसटी नेटवर्क के द्वारा अवगत कराया गया है कि यह तकनीकी समस्या अन्य प्रदेशों में भी उत्पन्न हुई है, इसका निराकरण जीएसटीएन की तकनीकी टीम द्वारा किया जा रहा है। अतः ऐसे करदाता जिनके द्वारा समाधान योजना अपनाई गई थी और पंजीयन पूर्व में ही निरस्त करा दिया गया था, उन्हें यदि वर्ष रिटर्न-4 दाखिल करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है तो इसका वे संज्ञान न लें। इस संबंध में जीएसटीएन द्वारा जारी एडवाइजरी को...
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