मुरादाबाद, फरवरी 21 -- जीएसटी कारोबारियों के लिए भारी राहत की बात है। सरकार एक स्कीम लाई है जिसमें बिना ब्याज और अर्थ दंड के मूल कर जमा किया जा सकता है। इससे मुरादाबाद के छह हजार व्यापारियों कारोबारियों को फायदा मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर जीएसटी आरएन त्रिपाठी ने बताया कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में वर्ष 2017 से 20 में धारा 73 के अंतर्गत पारित आदेशों के अन्तर्गत लाया गया है। जिन फर्मो के विरुद्ध इन वर्षो में कर, ब्याज, अर्थदण्ड की देयता निर्धारित की गयी है। उनमें केवल कर की धनराशि मार्च 2025 तक जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफ हो जाएगा। यदि कोई व्यापारी उक्त वर्षो में धारा 73 में पारित आदेशों के विरुद्ध अपील में है, वह अपील वापस लेकर केवल कर जमा करके उक्त स्कीम का लाभ ले सकता है।
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