सीवान, फरवरी 7 -- सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला वाणिज्य कर विभाग में गुरुवार को राज्य-कर संयुक्त आयुक्त राजीव कुमार झा की अध्यक्षता में सीए, अधिवक्ता एवं लेखापालों की उपस्थिति में बैठक की गई। बैठक में जीएसटी एमेनेस्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधियों के लिए अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत निर्गत मांग पत्र में सन्निहित कर की राशि का भुगतान करने व ब्याज एवं शास्ति माफी के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही स्कीम का लाभ लेने के लिए कर की राशि का भुगतान करते हुए जीएसटी पोर्टल पर फार्म जेएसपीएल-1, 2 के माध्यम से आवेदन देने पर बल दिया गया। बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के अन्तर्गत जीएसटी के पूर्व के बकाया राशि का भुगतान एसमेन्ट टैक्स प्रतिशत, पेनाल्टी 10 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत कर योजना का लाभ उठाने पर चर्चा किया गया एवं योज...
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