जमशेदपुर, मार्च 7 -- जिन मामलों को पहले साइबर ठगी के मामलों के रूप में दर्ज किया जा रहा था, लेकिन उनमें आईटी से धोखाधड़ी का साक्ष्य नहीं मिलता था, अब वैसे मामलों को ठगी के रूप में दर्ज किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से ठगी का प्रमाण मिला है। इससे मामलों के कोर्ट में जाने के बाद आरोपी के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य जुटाने में पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ता था। एसएसपी किशोर कौशल ने हर थानों को आदेश दिया है कि जिन मामलों में स्पष्ट रूप से ठगी का प्रमाण है और आईटी का इस्तेमाल नहीं है, उन मामलो को साइबर थाना न भेजा जाए। थाने में ही ठगी की धाराओं के तहत उनमें केस किया जाए।इस तरह के होते हैं मामले कूरियर कंपनी के नाम पर आने वाले फर्जी कूरियर देकर पैसे ऐंठने में किसी भी तरह से न तो फोन का इस्तेमाल किया जाता है और न ही उसमें इंटरनेट का ही सहारा ल...