बांदा, सितम्बर 29 -- बांदा, कार्यालय संवाददाता। व्यावसायिक कार्य में उपयोग होने वाली बाइक को अब परिवहन विभाग से परमिट लेना होगा। इसके लिए विभाग विभिन्न कंपनियों में व्यावसायिक उपयोग के लिए संचालित होने वाले दो पहिया वाहनों को जल्द ही चिह्नित करेगा। उनका कॉमर्शियल पंजीयन कराते हुए परमिट जारी करेगा। वाहन मालिकों से हर साल 2350 रुपये टैक्स भी वसूला जाएगा। जिले में 2.10 लाख दोपहिया वाहन पंजीकृत हैं। इसमें किसी का भी व्यावसायिक पंजीकरण नहीं है। परिवहन विभाग में दोपहिया, ई-रिक्शा, कैब, ऑटो, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, कृषि संबंधित वाहन, डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर समेत 17 श्रेणी के वाहनों के व्यावसायिक पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अधिकतर कारोबारी अपने दो पहिया वाहनों को निजी वाहन के रूप में पंजीकृत कराकर चलाते हैं। घर-घर तक कुरियर पहुंचाने या अन्य कंपनि...
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