बक्सर, अप्रैल 2 -- 30 अप्रैल तक निबंधन कार्य पूरा कराने का दिया गया समय सीमा निबंधन नहीं कराने वाले निजी कोचिंग संस्थानों पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई बक्सर, हमारे संवाददाता। जिले में संचालित सभी निजी कोचिंग को निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके लिए 30 अप्रैल तक समय सीमा दी गई है। समय सीमा पार बीत जाने के बाद गैर निबंधित कोचिंग संचालकों को पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं पाठयक्रमों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान चल रहे है। इसके साथ ही विशिष्ट संस्थानों में नामांकन के लिए भी निजी कोचिंग का संचालन हो रहा है। डीईओ ने बताया कि विनियमन बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम-2010 में विर्णत प्रावधानों के तहत इनका संचालन ह...
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