मिर्जापुर, अप्रैल 25 -- मिर्जापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जिले में धारा-163 लागू कर दिया है। कहा है कि इस दौरान धरना/प्रदर्शन/सभा, अक्षय तृतीया, परशुराम जंयती, महराणा प्रताप जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद) एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजरजिले में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 24 अप्रैल से 22 जून तक प्रभावी रहेगी।
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