देवरिया, अगस्त 18 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिले में बिना अनुमति अंधाधुंध जल दोहन किया जा रहा है। जबकि आरओ प्लांट, गाड़ी धुलाई सेंटर, ईट भट्ठा, वाटर पार्क को एनओसी लेना अनिवार्य है। भूगर्भ जल अधिनियम के तहत महज 31 ने ही अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। जल दोहन को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति से एनओसी लेना जरूरी है। जिले में सैकड़ों की संख्या में आरओ प्लांट,धुलाई सेंटर,होटल, मैरेज हाल, ईट भट्ठा व वाटर पार्क चल रहे हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर जल दोहन किया जाता है। अंधाधुंध जल दोहन पर अंकुश लगाने को प्रदेश में वर्ष 2019 में भूगर्भ जल अधिनियम लागू किया गया। इसकी धारा (14) के अंतर्गत यह प्राविधान है कि समस्त (जल उपभोक्ता कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को छोड़कर) को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसके लिए जल उ...
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