सोनभद्र, अप्रैल 4 -- सोनभद्र, संवाददाता। जिले में तीन अप्रैल से दो जून तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह ने बताया कि महामारी अधिनियम-1897 के दृष्टिगत उप्र शासन, चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना के निर्देशानुसार 03 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आगामी विभिन्न पर्वो/त्यौहारों तथा उप्र बोर्ड व अन्य महत्वूपर्ण परीक्षाओं आदि के आयोजन पर कतिपय अवांछित तत्यों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके तहत शांति कायम रखने के लिए यह निषेधाज्ञा 03 अप्रैल से 02 जून तक...