बुलंदशहर, दिसम्बर 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश एसडी-2 अर्जुन सिंह ने जिला बदर के उल्लंघन के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई दो साल चार माह 14 दिन की अवधि की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 को स्याना के चतरू उर्फ सतीश को छह माह के लिए जिला बदर किया गया था, किंतु अभियुक्त को पुलिस ने उसके घर पर रहते हुए गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा एवं प्रिया श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2017 को स्याना पुलिस द्वारा आरोपी चतरु उर्फ सतीश पुत्र रामकिशोर निवासी पुराना छत्ता(स्याना) को छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। पुलिस की जांच के दौरान आरोपी चतरू उर्फ सतीश को जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर अपने घर पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। 18 दिसंबर 2017 को आरोपी चतरू के खिलाफ कोतवाली पर धारा-10 गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 26 जनवरी...
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