पटना, मार्च 1 -- जिला परिषद में योजनाओं का चयन समानुपातिक रूप से नहीं होने और बगैर बजट पारित किए कार्य का मामला प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में पहुंच गया है। शनिवार को आयुक्त के स्तर से इस मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों का दलील आयुक्त ने सुना तथा फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की सदस्य रेहाना परवीन और मोकामा के क्षेत्र संख्या 45 के सदस्य हिमांशु पासवान की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिला परिषद में सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को समानुपातिक रूप से क्षेत्र को आवंटित नहीं की जा रही है। इससे सदस्यों में रोष व्याप्त है। इसके अलावा आरोप लगाया गया है कि सदन में बगैर बजट पारित किए कार्य को कराया जा रहा है। तीसरा आरोप है कि एक सरकारी अभिकर्ता को तीन कार्य स...
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