गाज़ियाबाद, अगस्त 26 -- गाजियाबाद,संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शीला फोम लिमिटेड पर सेवा में कमी के लिए 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वेवसिटी निवासी प्रीतपाल सिंह ने तीन अगस्त 2018 को फोम से 51 हजार रूपये का लक्सरिनो का एक गद्दा खरीदा था। गद्दा खरीदने पर उनको लाईफटाइम वारंटी दी गई थी। मैट्रेस फोम द्वारा मैट्रेस को बदलकर दूसरी मैट्रेस देने व 28 हजार रूपये अदा करने का दावा किया गया। प्रीतपाल ने बताया कि फोम द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। जिसकी शिकायत उन्होंने 31 जनवरी 2025 को आयोग में दी। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन व सदस्य शैलजा सचान व आरपी सिंह ने उनके वाद पर सुनवाई की। आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराते हुए फोम पर 51 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ फोम पर पांच हजार रूपये का मानसिक क्षतिपूर्ती के लिए ज...
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