सुल्तानपुर, मई 2 -- सुलतानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक निर्णय में प्रिन्स मेडिकल स्टोर की मालिक शकुंतला सिंह की याचिका को निरस्त कर दिया है। परिवादिनी ने जिला सहकारी बैंक कादीपुर के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने बिना नोटिस दिए उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया था। आयोग ने पाया कि परिवादिनी ने ऋण की धनराशि का भुगतान बैंक को नहीं किया था। जिसे ऋण वसूली का अधिकार प्राप्त है और परिवादिनी पर अभी भी ऋण की धनराशि बकाया है। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चन्द्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि बैंक द्वारा परिवादिनी को प्रदत्त ग्राहक सेवा में कोई कमी नहीं की गई है। इसलिए परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
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