नई दिल्ली, जनवरी 28 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने जिला अदालत परिसरों में वकीलों समेत सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस संबंध में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रशासनिक पक्ष के समक्ष अपनी मांग रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित वकील वकुल शरद शर्मा से कहा कि इस गंभीर विषय पर अदालत का ध्यान आकर्षित करना सराहनीय है। सुनवाई के दौरान वकील शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संचालित जन आरोग्य मंदिर योजना का उ...