सुल्तानपुर, अक्टूबर 8 -- सुलतानपुर। राजस्व परिषद लखनऊ ने जिलाधिकारी के नक्शा विभाजन के दो साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। पूर्व डीएम ने कुड़वार के सरैया पूरे बिसेन गांव से सम्बंधित वाद में बिना सभी पक्षों को सुने फैसला सुनाया था। अधिवक्ता अब्बास अहमद खान के मुताबिक अब्दुल्ला वहीद के पावर ऑफ अटॉर्नी असगर अली ने पूर्व डीएम रवीश कुमार गुप्ता के 10 फरवरी 2023 को आदेश को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बताकर उसे चुनौती दी थी। गांव के दो गाटों के सम्बन्ध में मो. रफीक ने नक्शा विभाजन का वाद दायर किया था, जिसमें सभी खातेदार पक्षकार नहीं बनाए गए थे। बोर्ड के सदस्य (न्यायिक) अभय सिंह ने जिलाधिकारी को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुण-दोष पर फैसला करने का आदेश दिया है।

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